छतीसगढ़ करोडो का NGO घोटाला: सुप्रीम कोर्ट ने HC के फैसले पर लगाया स्टे
रायपुर
1 हजार करोड़ के एनजीओ घोटाले को लेकर दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर स्टे लगा दिया है। सुप्रीम कोर्ट के स्टे के बाद सीबीआई की जांच पर रोक लग गई है। 31 जनवरी को हाईकोर्ट में हुई सुनवाई में न्यायालय ने सीबीआई को एफआईआर दर्ज कर जांच करने का आदेश दिया था।
इस आदेश के बाद रेरा अध्यक्ष विवेक ढांढ ने सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट के इस आदेश को चुनौति दी थी। विवेक ढांढ की तरफ से उनके वकील अवि सिंह ने न्यायालय के सामने अपना पक्ष रखा। मामले में तीन जजों की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दिया है।
इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ शासन, सीबीआई और याचिकाकर्ता कुंदन ठाकुर को नोटिस जारी कर चार हफ्तों के भीतर अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। वहीं कुंदन ठाकुर ने भी सुप्रीम कोर्ट में कैवियेट दाखिल किया था। हाईकोर्ट के आदेश पर अब सुप्रीम कोर्ट के अगले आदेश तक रोक जारी रहेगी।