खाना बर्बाद करने वाले होटल, रेस्तरां और शादीघरों को लगेगा 5 लाख का जुर्माना

खाना बर्बाद करने वाले होटल, रेस्तरां और शादीघरों को लगेगा 5 लाख का जुर्माना
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नई दिल्ली
खाना बर्बाद करने वाले होटल, रेस्तरां और शादीघरों पर अब जल्द पांच लाख रुपए तक जुर्माना लगेगा। एफएसएसएआई ने इसका ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। इस ड्राफ्ट को मंजूरी के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को भेजा जाएगा।
कई गैर सरकारी संगठन होटल-रेस्तरां और शादीघरों से बचा हुआ खाना लेकर गरीबों में बांटने का काम कर रहे हैं लेकिन इस खाने की गुणवत्ता को लेकर कोई मानक नहीं है। नए ड्राफ्ट में इस मुद्दे पर विशेष ध्यान दिया गया है। नई व्यवस्था के तहत होटल, रेस्तरां व शादीघरों के संचालकों को एफएसएसएआई की वेबसाइट पर पंजीकृत किया जाएगा। वहीं खाना बांटने के लिए एनजीओ अधिकृत किए जाएंगे। इस ड्राफ्ट के अनुसार, सभी राज्यों में खाद्य आयुक्त की अध्यक्षता में एक समिति बनेगी। यह समिति दान में दिए गए भोजन की निगरानी करेगी और व्यवस्था में सुधार के लिए सुझाव देगी। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के मुताबिक, करोड़ टन खाना हर साल देश में बर्बाद होता है।

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