यूनिफॉर्म को लेकर छात्र की PIL पर HC ने हर छात्र को दो यूनिफॉर्म देने का दिया आदेश
बेंगलुरु
उत्तर कर्नाटक के कोप्पल में रहने वाले आठ वर्षीय मंजूनाथ के प्रयास के बाद अब राज्य के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले हर बच्चे को दो यूनिफॉर्म मिलेंगी। मंजूनाथ की याचिका पर कर्नाटक हाई कोर्ट ने सरकार को राज्य भर के सरकारी स्कूली छात्रों को यूनिफॉर्म का दूसरा सेट देने का आदेश दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि हर छात्र को एक जोड़ी जूते और दो जोड़ी मोजे भी दें। हाई कोर्ट का यह आदेश से 6 से 14 वर्ष के लाखों छात्रों के लिए वरदान साबित होगा। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम (आरटीई), 2009 के तहत बच्चों को धारा 3 के उपखंड 1 और 2 के तहत अधिकार है कि वे प्रारंभिक शिक्षा के लिए किसी भी तरह के शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं हैं, या शुल्क या व्यय उन्हें प्रारंभिक शिक्षा को पूरा करने से रोक सकते हैं।