होर्डिंग से मौत: सड़कों को पेंट करने के लिए सरकार को और कितने लीटर खून की जरूरत?- मद्रास हाईकोर्ट

होर्डिंग से मौत: सड़कों को पेंट करने के लिए सरकार को और कितने लीटर खून की जरूरत?- मद्रास हाईकोर्ट
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चेन्नई.

अवैध होर्डिंग को लेकर तमिलनाडु  की एआईएडीएमके सरकार  को फटकार लगाते हुए मद्रास उच्च न्यायालय  ने शुक्रवार को पूछा कि इस तरह के बैनरों से और कितनी जानें जाएंगीं जो लोगों की जिंदगी को खतरे में डाल रहे हैं. एक दिन पहले महानगर में एक अवैध होर्डिंग 23 वर्षीय महिला इंजीनियर पर गिर गया जिस कारण उसका संतुलन बिगड़ गया और वह सड़क पर गिर गई. इस दौरान पानी के टैंकर ने उसे कुचल दिया. अदालत ने पूछा कि क्या सरकार ऐसे अनाधिकृत बैनरों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाएगी.

कोर्ट ने पूछा और कितने लीटर खून की जरूरत
न्यायमूर्ति एम. सत्यनारायण और न्यायमूर्ति एन. शेशासाय ने आश्चर्य जताया, ‘‘राज्य सरकार को सड़कों को पेंट करने के लिए और कितने लीटर खून की जरूरत है.’’ अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि पीड़ित के परिवार को पांच लाख रुपये अंतरिम मुआवजा दिया जाए. साथ ही सरकार को यह राशि इसके जिम्मेदार अधिकारियों से वसूलने की छूट भी दी.

अदालत ने सरकार को निर्देश दिए कि संबंधित अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई सहित उचित कार्रवाई की जाए, चाहे वे पुलिस विभाग के हों या चेन्नई निगम के हों. अदालत ने पूछा कि क्या अब कम से कम मुख्यमंत्री के. पलानीस्वामी ऐसे अनाधिकृत बैनरों के खिलाफ बयान जारी करना चाहेंगे.

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