धनबाद: कोर्ट ने ढुल्लू महतो समेत 5 आरोपियों को दी डेढ़- डेढ़ साल की सजा
झारखंड में धनबाद की बाघमारा विधानसभा सीट से बीजेपी के विधायक ढुल्लू महतो समेत 6 आरोपियों पर पुलिस हिरासत से वारंट को जबरन छुड़ाने के मामले में बुधवार को कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो समेत पांच आरोपियों को इस मामले में डेढ़- डेढ़ साल की सजा सुनाई गई है।। वहीं इस मामले में बसंत शर्मा को बरी कर दिया गया है। ढुल्लू महतो की विधायक की रही बरकरार। अपील जमानत पर रिहा हो सकते हैं। वहीं इससे पहले कोर्ट ने वारंटी राजेश गुप्ता को पुलिस हिरासत से छुड़ाने के मामले में अभियोजन पक्ष की बहस 2 अक्टूबर को पूरी हो गई थी। कोर्ट ने फैसले के लिए 9 अक्टूबर की तिथि मुकर्रर की थी। एसडीजेएम शिखा अग्रवाल की अदालत में वारंटी को पुलिस कस्टडी से छुड़ाने के केस की सुनवाई चल रही है।
वहीं इससे पहले 2 अक्टूबर को कोर्ट में सुनवाई के दौरान आरोपी ढुल्लू महतो समेत अन्य आरोपी अदालत में हाजिर थे। इस मामले में बरोरा थाना के पूर्व प्रभारी आरएन चौधरी ने 12 मई 2013 को कतरास थाना में बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो, बसंत शर्मा, चुनचुन गुप्ता, गंगा गुप्ता, राजेश गुप्ता और रामेश्वर महतो के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। प्रभारी आरएन चौधरी ने बयान दिया था कि बरोरा थाना के एक केस में राजेश गुप्ता के खिलाफ अदालत से वारंट जारी हुआ था। इसी संदर्भ में गिरफ्तारी के लिए निचितपुर स्थित राजेश गुप्ता के घर में छापेमारी की थी। राजेश गुप्ता को हिरासत में लेकर थाना लौट रहे थे। तभी विधायक ढुल्लू महतो अपने समर्थकों के साथ वहां पहुंचे। पुलिसकर्मियों से धक्कामुक्की की और हिरासत से राजेश गुप्ता को छुड़ाकर अपने साथ ले गए।