जिले में पाँच से अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर पाबंदी
कलेक्टर ने धारा 144 के अंतर्गत जारी किए प्रतिबंधात्मक आदेश
प्रभारी कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री लोकेश कुमार जांगिड़ द्वारा जिले में कानून व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए दण्ड संहिता की धारा 144 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होकर 11 नवम्बर को प्रातः 8 बजे तक प्रभावशील रहेगा। जारी आदेशानुसार हरदा जिले के सम्पूर्ण भोगोलिक क्षेत्र में निवास स्थानों के बाहर एवं समस्त सार्वजनिक स्थलों पर पाँच से अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर प्रतिबंध लगाया गया है। कानून व्यवस्था में लगे राजस्व अधिकारी, अन्य शासकीय अधिकारियों तथा पुलिस बल पर यह आदेश लागू नहीं होगा। शव यात्रा पर यह आदेश लागू नहीं होगा, परन्तु पारिवारिक सदस्य द्वारा शव यात्रा के प्रारम्भ होने से कम से कम 2 घण्टे पूर्व संबंधित तहसीलदार एवं थाना प्रभारी सूचना दिया जाना आवश्यक होगा। इस अवधि में सम्पूर्ण जिले में पटाखों एवं आतिशबाजी का प्रयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 के अंतर्गत कानूनी कार्यवाही की जायेगी।