स्थानीय निकाय चुनावों को लेकर द्रमुक की याचिका पर सुनवाई के लिए SC राजी

स्थानीय निकाय चुनावों को लेकर द्रमुक की याचिका पर सुनवाई के लिए SC राजी
Spread the love

नई दिल्ही

सुप्रीम कोर्ट डीएमके की उस नई याचिका पर बुधवार को सुनवाई करने के लिए राजी हो गया जिसमें आरोप लगाया गया है कि तमिलनाडु राज्य निर्वाचन आयोग ने राज्य में स्थानीय निकाय चुनावों में महिलाओं और एससी/एसटी उम्मीदवारों को आरक्षण 1991 की जनगणना के अनुसार देने का फैसला किया है।प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने सोमवार को डीएमके की ओर से पेश वरिष्ठ वकली ए एम सिंघवी की याचिका पर संज्ञान लिया।

याचिका में कहा गया है कि राज्य निर्वाचन आयोग ने स्थानीय चुनावों में आरक्षण कानूनन अनिवार्य 2011 की जनगणना के बजाय 1991 की जनगणना के आधार पर देने का निर्णय लिया। डीएमके ने अपनी नयी याचिका में चुनाव आयोग की सात नवंबर को जारी की गई अधिसूचना को चुनौती दी है। यह याचिका वकील अमित आनंद तिवारी की ओर से दायर की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को तमिलनाडु निर्वाचन कार्यालय को नौ नए जिलों में स्थानीय निकाय चुनाव स्थगित करने का निर्देश दिया था।

Admin

Admin

9909969099
Right Click Disabled!